झारखंड हाईकोर्ट का बर्न यूनिट संबंधी आदेश 2026: सभी जिला अस्पतालों में 120 दिनों में विशेष उपचार सुविधा
Date: 01 April 2026 |
Category: Health & Education
1 अप्रैल 2026 को झारखंड हाईकोर्ट ने W.P. (PIL) No. 920 of 2021 में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए राज्य के सभी जिला अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 120 दिनों के भीतर पूर्णतः कार्यशील बर्न यूनिट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों का प्रशिक्षण 90 दिनों में कराने तथा राज्य स्तरीय निगरानी समिति को प्रभावी बनाने का आदेश दिया। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित है।
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